न्यायालय द्वारा प्रशिक्षुओं को विधिक साक्षरता हेतु किया जागरूक- एडीजे रितिश सचदेवा

मुजफ्फरनगर। मान्य जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार के निर्देशन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला प्रशिक्षण संस्थान, सर्कुलर रोड, मुजफ्फरनगर में किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर जनपद न्यायाधीश और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रितिश सचदेवा और विशिष्ट अतिथि बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष रीना पवार उपस्थित रहीं। विद्यालय प्राचार्य संजय कुमार रस्तोगी ने उन्हें अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया और सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

मुख्य अतिथि ने उपस्थित प्रशिक्षुओं को सरकारी योजनाओं और विधिक जानकारी के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे व्यक्ति अपने विवादों का समाधान लोक अदालत के माध्यम से कर सकते हैं। उन्होंने बैंक विवाद, विद्युत विवाद, यातायात विवाद, घरेलू संपत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद आदि के समाधान के लिए लोक अदालत का महत्व बताया। इसके साथ ही, यह भी बताया कि जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जाता है।

साथ ही, सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी जागरूक किया गया। आगामी अक्षय तृतीया और “एक्सेस टू जस्टिस” कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई।

गौरव मालिक, जो ग्रामीण समाज विकास केंद्र से जुड़े हैं, ने सरकार द्वारा संचालित “बाल विवाह मुक्त भारत अभियान” के तहत सरकारी हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने महिला हेल्पलाइन (1090), पुलिस प्रशासन (112), चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) और साइबर हेल्पलाइन (1930) के बारे में प्रशिक्षुओं को जागरूक किया।

विशिष्ट अतिथि रीना पवार ने सभी प्रशिक्षुओं को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ दिलाई और समाज में प्रचार प्रसार की आवश्यकता को बल दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराध को समाप्त करने के लिए समाज में जागरूकता फैलाना बेहद महत्वपूर्ण है।

कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य ने आए हुए अतिथियों का सम्मान किया और इस प्रकार के कार्यक्रमों को विद्यालय में निरंतर आयोजित करने की आवश्यकता जताई। कार्यक्रम को सफल बनाने में हेड कांस्टेबल अमरजीत, शिक्षक राजीव जी, पैरालीगल वालंटियर धनीराम आदि का विशेष सहयोग रहा।

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