डीएम कोर्ट का बड़ा फैसला,अब्दुल्ला आज़म को एक माह में भरना होगा जुर्माना, ब्याज भी लगेगा

रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आज़म ख़ान के बेटे व पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म ख़ान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। स्टांप चोरी के एक मामले में रामपुर जिलाधिकारी (डीएम) कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म पर ₹3 करोड़ 71 लाख 87 हजार 800 रुपये का जुर्माना लगाया है।

जानकारी के अनुसार, अब्दुल्ला आज़म ने वर्ष 2022 में सदर तहसील क्षेत्र के घाटमपुर और मड़ैया नादर बाग में ज़मीन खरीदी थी। आरोप है कि बैनामा कराते समय उन्होंने आवासीय ज़मीन को कृषि भूमि दर्शाया, जिससे स्टांप ड्यूटी चोरी हुई। अनुमान है कि उन्होंने ₹1 करोड़ 78 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी की चोरी की।

मामले के उजागर होने के बाद एसडीएम सदर को जांच सौंपी गई थी। जांच में गड़बड़ी साबित होने के बाद डीएम कोर्ट में मामला प्रस्तुत किया गया। फरवरी 2024 में कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए अब्दुल्ला आज़म को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के बाद अब डीएम कोर्ट ने स्टांप चोरी की राशि का दोगुना जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, देरी से भुगतान पर प्रति माह 1.5 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडेय के मुताबिक, अब्दुल्ला आज़म ने कुल चार बैनामे कराए थे। मड़ैया नादर बाग में हुए एक बैनामे पर पहले ही निर्णय आ चुका था, जिसमें लगभग ₹9.22 लाख की स्टांप चोरी पाई गई थी। अब घाटमपुर में किए गए तीन बैनामों पर निर्णय आया है, जिनमें एक पर ₹1.01 करोड़, और दो पर ₹33.80 लाख-₹33.80 लाख के जुर्माने लगाए गए हैं।

कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म को जुर्माना जमा करने के लिए एक माह का समय दिया है। यदि तय समय में भुगतान नहीं होता है, तो कार्रवाई और सख्त हो सकती है।

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