मऊ। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में सदर विधानसभा क्षेत्र से सुभासपा-सपा गठबंधन के विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी के चुनाव एजेंट और सहयोगी मंसूर अंसारी को भी दोषी ठहराते हुए छह महीने की कैद और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शनिवार को एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय के जज डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने यह फैसला सुनाया। फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया।
मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब अब्बास अंसारी ने मऊ शहर के पहाड़पुरा मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि “चुनाव के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को सबक सिखाया जाएगा और सपा सरकार बनने के बाद किसी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, बल्कि सबको यहीं रखकर हिसाब-किताब किया जाएगा।” इस बयान को लेकर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई।
FIR संख्या 97/22 के तहत IPC की धारा 506, 171च, 171एफ, 186, 189, 153ए और 120बी के अंतर्गत केस दर्ज हुआ। विवेचना के बाद अब्बास अंसारी और मंसूर अंसारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिस पर आज कोर्ट ने सजा सुनाई।